Thursday June 26, 2025
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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
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  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
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उद्धव शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी को अदालत से झटका, रिसॉर्ट को गिराने पर रोक का आदेश रद्द

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-कदम ने परब से एक प्लॉट खरीदा था। बाद में वहां रिसॉर्ट बनाया। 2021 में रत्नागिरी कलेक्टर ने इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया था। कदम ने एक सिविल अदालत के समक्ष नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जहां उन्हें राहत मिल गई थी। लेकिन अब उन्हें झटका लगा है। 

महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक अदालत से सदानंद कदम को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता अनिल परब के करीबी कदम के दापोली में बने साईं रिजॉर्ट को गिराने पर लगी रोक के आदेश को रद्द कर दिया है। 

रत्नागिरी के खेड़ की जिला अदालत ने चार नवंबर को जारी आदेश में कहा कि यह मामला सिर्फ निर्माण कानूनों के उल्लंघन का मामला नहीं है, बल्कि वादी (कदम) ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) नियमों और विनियमों के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा।

यह है मामला

गौरतलब है, कदम ने परब से एक प्लॉट खरीदा था। बाद में उस जगह पर रिसॉर्ट बनाया। जून 2021 में, रत्नागिरी कलेक्टर ने इसे गिराने का नोटिस जारी किया गया था क्योंकि इसे बनाने से पहले अनुमति नहीं ली गई थी। कदम ने बाद में रत्नागिरी के खेड़ में एक सिविल अदालत के समक्ष नोटिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यहां अदालत ने इस साल मार्च में रिसॉर्ट को गिराने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ अपील दायर की।

अपने जोखिम पर किया निर्माण

खेड़ के वर्तमान जिला न्यायाधीश पी एस चांदगुडे ने चार नवंबर के आदेश में निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि अगर इस तरह के ढांचे के निर्माण को बचाया जाता है तो यह गैरकानूनी होगा। कदम ने इस रिसॉर्ट का निर्माण अपने जोखिम पर किया था। वह निर्माण के समय शर्तों के बारे में जानते थे कि नो डेवलपमेंट जोन के भीतर निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व के एक आदेश का हवाला देते हुए जिला अदालत ने कहा कि देश के कानून का पालन करना होगा और उसे लागू करना होगा।

एक एकड़ जमीन पर कराया गया रिजॉर्ट का निर्माण

साई रिजॉर्ट एनएक्स के संबंध में जांच के दौरान यह पता चला था कि दापोली रत्नागिरी में स्थित 42.14 गुंटा (एक एकड़ से अधिक) की भूमि पर बनाया गया है। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि इसे विभास साठे से अनिल परब ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था। इसका सौदा 1.80 करोड़ रुपये में तय किया गया था और परब ने जमीन खरीदने के लिए 80 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी वास्तविक कीमत कम हो गई।

रिजॉर्ट के निर्माण में नियमों का किया गया उल्लंघन

चार्जशीट में कहा गया, अनिल परब ने अपने बेहिसाब पैसे का निवेश करके साई रिजॉर्ट एनएक्स का निर्माण कराया। साथ ही सीआरजेड III नियमों का भी उल्लंघन किया गया। ईडी ने कहा कि परब के सहयोगी और आरोपी सदानंद कदम ने कृषि भूमि की खरीद और इसके निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।