वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- How To Take Legal Action Against Person Who Is Misbehaving: कई बार हमारी किसी से लड़ाई या झगड़ा हो जाता है। अमूमन ये लड़ाई झगड़ा सामान्य होता है और थोड़ी बहुत बहस के बाद सुलझ जाता है। हालांकि, कई बार बात गाली-गलौज पर आ जाती है। यही नहीं लड़ाई के दौरान लोग एक दूसरे को जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना होती है और लड़ाई के दौरान दूसरा व्यक्ति आपको गंदी और अभद्र गालियां देता है। इसके अलावा वह आपको जान से मारने की भी धमकी देता है, तो ऐसे में आपके पास कई अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके आप संबंधित व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। किसी को गाली देना या उसे जान से मारने की धमकी देना एक कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के ऊपर संगीन मुकदमा दर्ज हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गाली या जान से मारने की धमकी देता है, तो ऐसा करने पर पुलिस थाने में सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार किसी के साथ गाली गलौज करना एक दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज होती है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों में व्यक्ति को जेल नहीं होती है उससे जुर्माना भरवाया जाता है।
वहीं अगर कोई व्यक्ति लड़ाई के दौरान आपको जान से मारने की धमकी देता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति की शिकायत तुरंत पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए।
भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया गया है कि किसी को जान से मारने की धमकी देना एक संगीन अपराध है। ऐसा करने पर व्यक्ति को सात साल की सजा हो सकती है। इस तरह के मामलों में रिपोर्ट तैयार करके सीधे मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के मामलों में जमानत तो मिल जाती है। हालांकि, मुकदमा चलता रहता है।