वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल कल्याण समितियों का गठन करने में आर्थिक और आधारभूत मदद करेगा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए आयोग NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights)से पूछा है कि वह बाल देखभाल केंद्रों (Child Care Homes) में आधारभूत कमियों का पता लगाएं ताकि मंत्रालय उन्हें दूर करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान कर सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
बाल कल्याण समिति का होगा गठन
बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 के तहत हर जिले में एक बाल कल्याण समिति का गठन जरूरी है। यह बाल कल्याण समिति ही बच्चों से जुड़े देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मामलों का निपटारा करती है। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने देश में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले निकाय एनसीपीसीआर से विनती की है कि वह बाल देखभाल केंद्रों में आधारभूत कमियों की पहचान और समीक्षा करे।
केंद्रीय मंत्रालय देगा आर्थिक मदद
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल कल्याण समितियों का गठन करने में आर्थिक और आधारभूत मदद करेगा। नियमों के तहत हर बाल देखभाल केंद्र में बाल कल्याण समिति के लिए 300 वर्ग फीट के दो कमरों का निर्माण जरूरी है। जिन देखभाल केंद्रों में जगह उपलब्ध है, वहां समिति को इसे मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां जगह उपलब्ध नहीं है, वहां मिशन वात्सल्य के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। बाल कल्याण समिति के लिए जगह के निर्माण के लिए 9.25 लाख रुपए दिए जाएंगे।