वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सर्जरी की कोई तय तारीख नहीं बताई गई है, ऐसे में प्रदीप शर्मा फिर से अपनी जमानत अवधि को बढ़ाने की दलील दे सकते हैं।
पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को एंटीलिया बम कांड में बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत चार हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। प्रदीप शर्मा पर कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या का आरोप है। पत्नी की सर्जरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की अवधि बढ़ाई है। प्रदीप शर्मा ने कोर्ट को बताया कि जिस डॉक्टर को सर्जरी करनी है, वह विदेश दौरे पर है और वह जुलाई के पहले हफ्ते में वापस लौटेंगे। उसके बाद सर्जरी की जाएगी।
सरकार ने किया जमानत बढ़ाने का विरोध
जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाश पीठ ने प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत अवधि 4 हफ्ते और बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने प्रदीप शर्मा की जमानत अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया। एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सर्जरी की कोई तय तारीख नहीं बताई गई है, ऐसे में प्रदीप शर्मा फिर से अपनी जमानत अवधि को बढ़ाने की दलील दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है और गवाह से पूछताछ किए जाने की जरूरत है।
मनसुख हिरेन की हत्या का है आरोप
बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। जहां बीती 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी। प्रदीप शर्मा ने जमानत के लिए अपनी पत्नी की सर्जरी होने की दलील दी थी। डॉक्टर के विदेश दौरे पर होने के चलते अभी तक सर्जरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जमानत अवधि को चार हफ्ते तक बढ़ा दिया है।
बता दें कि मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वझे पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021 में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन छड़ों से लदी कार पार्क की थी। यह कार कारोबारी मनसुख हिरेन की थी। मार्च 2021 में हिरेन का शव बरामद हुआ था। आरोप है कि सचिन वझे और प्रदीप शर्मा ने मिलकर मनसुख हिरेन की हत्या की। प्रदीप शर्मा को जून 2021 में गिरफ्तार किया गया था।