वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि वीआरएस का लाभ पाने वाले और महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (एमएसएफसी) की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी अलग स्थिति में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र हासिल करने के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।
शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बंबई उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली सेवाओं से स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की अपील पर सुनवाई करते हुए आई, जिसमें उन्हें वेतनमान में संशोधन के लाभ से वंचित रखा गया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि वीआरएस का लाभ पाने वाले और महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (एमएसएफसी) की सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी अलग स्थिति में हैं।
पीठ ने कहा, यह माना जाता है कि वीआरएस कर्मचारी अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। वे उन लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने लगातार काम किया, अपने कार्यों का निर्वहन किया और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए।