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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
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ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित को झटका, मालेगांव केस में आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-ले. कर्नल पुरोहित ने एनआईए की विशेष कोर्ट द्वारा 2008 के मालेगांव धमाका मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने को चुनौती दी थी। उन्होंने केस में उन्हें आरोप मुक्त करने की मांग की थी।

मालेगांव धमाका मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की अर्जी खारिज कर दी। पुरोहित ने एनआईए के आदेश के खिलाफ अपील की थी। 

ले. कर्नल पुरोहित ने एनआईए की विशेष कोर्ट द्वारा 2008 के मालेगांव धमाका मामले में उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने को चुनौती दी थी। उन्होंने केस में उन्हें आरोप मुक्त करने की मांग की थी।  लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित मालेगांव धमाका मामले में मुख्य आरोपी हैं। धमाके में छह लोग मारे गए थे और 101 से अधिक घायल हुए थे।

पुरोहित ने याचिका में कहा था कि उन पर केस चलाने के लिए भारतीय सेना से मंजूरी नहीं ली गई, जबकि सीआरपीसी की धारा 197(2) के तहत यह मंजूरी लेना जरूरी था। इसके विपरीत एनआईए ने कहा कि किसी मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ले. कर्नल पुरोहित उस वक्त सेना की ड्यूटी नहीं निभा रहे थे।

मालेगांव धमाका मामले में ले. कर्नल पुरोहित,  भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर व 5 अन्य आरोपी हैं। पुरोहित को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2017 में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।  मामले के सारे आरोपी अभी जमानत पर हैं। 

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी व जस्टिस प्रकाश नाइक की पीठ ने पुरोहित की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मुकदमे के लिए सेना की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह कोई सरकारी काम नहीं कर रहे थे।

प्रज्ञा ठाकुर के नाम पंजीबद्ध थी मोटर साइकिल

29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास मोटर साइकल में बम धमाका हुआ था। मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले का संवेदनशील कस्बा है। महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की आरंभिक जांच की थी। उसने पाया था कि धमाके में इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पंजीकृत थी। बाद में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।