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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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PFI से नुकसान की वसूली में हुई थी देरी, हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने मांगी माफी

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-केरल सरकार ने प्रतिबंधित पीएफआई और उसके सचिव से नुकसान की वसूली के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।

केरल सरकार ने प्रतिबंधित पीएफआई और उसके सचिव से नुकसान की वसूली के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। सरकार ने अदालत को सूचित किया कि वह 15 जनवरी से पहले पंजीकरण विभाग द्वारा पाई गई वस्तुओं को जब्त कर लेगी। बता दें कि इससे पहले  PFI से वसूली की देरी होने पर हाईकोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई थी।

गौरतलब है कि अदालत ने 30 सितंबर को पीएफआई को दो हफ्ते के भीतर कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को हुए नुकसान के एवज में 5.20 करोड़ देने का निर्देश दिया था। अदालत ने इसके साथ ही आदेश दिया था कि अवैध हड़ताल के संबंध में राज्यभर में दर्ज मामलों में पीएफआई के राज्य सचिव अब्दुल सत्तार को आरोपी बनाया जाए।

जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास की खंडपीठ ने वसूली में सरकार द्वारा उठाए गए अब तक के कदमों पर विचार किया। अदालत ने कहा, पूर्व के आदेश में हमने  राजस्व वसूली अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा, 5.20 करोड़ रुपये की राशि की वसूली के लिए संगठन के साथ साथ सचिव सहित पदाधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति के मामले में हमने पाया है कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा कुछ भी ठोस नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार इस तरह के कठोर रवैये को स्वीकार नहीं कर सकती है। जब इस अदालत के निर्देशों को लागू करने का आह्वान किया जाता है, विशेष रूप से जनहित और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में हम अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश देते हैं।