Wednesday July 16, 2025
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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
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  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
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  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
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EC के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं'; याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से तारीख मिलने पर बोले उद्धव

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।

शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के दौरान ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इसे किसी को चुराने नहीं देंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव की याचिका पर सुनवाई के लिए दी तारीख 

शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। सीजेआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है। 

उद्धव ने बोला चुनाव आयोग पर हमला

याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष कोर्ट की सहमति के बाद शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी पार्टी का नाम बदलने की शक्ति नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'शिवसेना' नाम उनके दादा (केशव ठाकरे) ने दिया था और वह किसी को इसे 'चुराने' नहीं देंगे।

विपक्षी एकता पर भी दिया बयान

इस दौरान, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एक साथ आने की कोशिश करने के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, बल्कि हम सभी की एकता कहेंगे। हम देशभक्त हैं और लोकतंत्र की खातिर ऐसा कर रहे हैं।

2019 से चल रही है महाराष्ट्र में खींचतान

गौरतलब है कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस की मदद से महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था। बाद में, बीते साल जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार गिर गई थी। फिर एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। 

इसके बाद से ही  दोनों गुट शिवसेना के नाम और सिंबल पर अपना-अपना दावा कर रहे थे। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ठाकरे गुट ने खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया है। हालांकि, शिंदे गुट ने कहा था कि उन्हें शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त है और वे ही असली शिवसेना हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया है। 

चुनाव आयोग ने शिदे गुट को किया था शिवसेना नाम और निशान का आवंटन

चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका देते हुए शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को दे दिया था। केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने आदेश दिया था कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न ‘धनुष और बाण’ एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। साथ ही आयोग ने ठाकरे गुट को एक अंतरिम आदेश में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नाम और जलती मशाल चुनाव चिह्न को बरकरार रखने की अनुमति दी थी। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।