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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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स्कूल नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का TMC महासचिव ने किया स्वागत

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज :-अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि जांच एजेंसियां अपने काम को स्वतंत्र रूप से करें। इस दौरान पार्टी किसी भी वित्तीय अनियमितता में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तिके साथ खड़ी नहीं होगी।

पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले में उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता हाई कोर्ट को यह मामला दूसरे न्यायधीश को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का तृणमूल कांग्रस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने स्वागत किया। 


अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अबतक मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर वे कुछ नहीं बोलेंगे। बता दें कि न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा स्कूल नौकरी घोटाले मामले पर एक न्यूज चैनल में दिए इंटरव्यू के बाद ही शुक्रवार को उच्चतम नन्यायालय ने यह फैसला लिया। 


अभिषेक बनर्जी ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का किया स्वागत


उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पंचायत चुनाव से पहले जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान धूपगुड़ी में अभिषेक बनर्जी ने कहा- "मैं उच्चतम न्यायालय के इस निर्देश का स्वागत करता हूं।"


उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा था कि जजों को किसी भी लंबित मामलों पर इंटरव्यू देने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा टीवी चैनल को इंटरव्यू दिए जाने पर रिपोर्ट मांगी है। शीर्ष कोर्ट ने 17 अप्रैल को कलकत्ता हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के फैसले के अनुसार सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने के आदेश को जारी रखा। 


बनर्जी ने कहा कि वह चाहते हैं कि जांच एजेंसियां अपने काम को स्वतंत्र रूप से करें। इस दौरान पार्टी किसी भी वित्तीय अनियमितता में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तिके साथ खड़ी नहीं होगी। 


रामनवमी समारोह के दौरान झड़प पर बनर्जी का बयान

वहीं रामनवमी समारोह के दौरान हुए झड़प में पश्चिम बंगाल पुलिस से मामलों को एनआईए को स्थानांतरित करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में पूछे जाने पर बनर्जी ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने पहले ही 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 


उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में एक किशोरी की हत्या और गोलीबारी में एक युवक की मौत के बाद भाजपा ने 12 घंटों के लिए उत्तर बंगाल में बंध बुलाया था। इस पर बनर्जी ने दावा किया है कि भाजपा का यह बंध उनके कार्यक्रम को बाधित करना था। हालांकि, इस बंध के बावजूद जनजीवन सामान्य है। तृणमूल इस बंध का समर्थन नहीं करती है। कुछ भाजपा नेताओं को आम आदमी की तरह रोज मेहनत नहीं करना पड़ता है। आम आदमी की इस मजबूरी को भाजपा कैसे समझेगी। 


बता दें कि बनर्जी 25 अप्रैल को कुचबिहार जिले के दिनहाता में जन संपर्क अभियान 'तृणमूल-ए नबजोवर' का आयोजन किया था। इस अभियान के तहत वे दो महीनों में पूरे पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे।