वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-नवंबर 2022 में मुंबई की विशेष कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। फिर देशमुख ने निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब अब सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली का मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी है। अनिल देशमुख जेल से पहले ही बाहर आ चुके हैं।
इससे पहले सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी थी। मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय भी दिया था।
दरअसल, नवंबर 2022 में मुंबई की विशेष कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। फिर देशमुख ने निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब अब सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।