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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
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  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज

वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस घोटाले के संबंध में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किये हैं। गौरतलब है कि 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है। 

बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ब्रिटेन का निवासी है। उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह हिरासत में है। बीते साल मई में शीर्ष अदालत ने जेम्स की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा था।

पिछली सुनवाई के दौरान, अभियुक्त के वकील ने कहा था कि मामला सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत कवर किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि जेम्स ने कथित रूप से उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए 50 प्रतिशत सजा काट ली थी। 

क्रिश्चियन मिशेल के वकील का दावा है कि उसके खिलाफ जांच अभी पूरी नहीं हुई है। वकील ने कहा था कि याचिकाकर्ता जिस मामले में जेल में बंद है वह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत है। इसमें अधिकतम सजा पांच साल जेल है, इसमें से वह करीब चार साल जेल में बिता चुका है।

वहीं, जांच एजेंसियों की ओर से अदालत कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि बड़ी मुश्किल से एजेंसियों को आरोपी की हिरासत मिली है। साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436ए ईडी की कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

मामले में आरोपी जेम्स ने दिल्ली हाईकोर्ट के 11 मार्च, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों में अपनी रिहाई की मांग करते हुए आरोपी ने कहा था कि जांच के लिए उसकी जरूरत नहीं है बावजूद इसके उसने जांच में सहयोग करने की इच्छा जताई थी।