वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:-गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। इसके खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी है।
पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गाजियाबाद की विशेष अदालत द्वारा राणा अय्यूब को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राणा अय्यूब की याचिका भी खारिज कर दी है। अब रााणा अय्यूब को विशेष अदालत के सामने पेश होना होगा। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पत्रकार को समन भेजकर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था। इसके खिलाफ राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी है।
क्या है राणा अय्यूब पर आरोप?
राणा अय्यूब ने कथित रूप से एक ऑनलाइन क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म, 'केटो' के जरिए अभियान चलाकर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया। ईडी के मुताबिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाई गई धनराशि राणा अय्यूब के पिता और बहन के खाते में ट्रांसफर की गई थी। अय्यूब ने अपने लिए 50 लाख रुपये की एफडी भी बनवाई थी। जबकि चैरिटी के लिए लगभग 29 लाख रुपये का इस्तेमाल किया था।